
बबलू सेंगर महिया खास
जालौन। कोतवाली प्रभारी अजीत सिंह ने क्षेत्र के ड्रोन संचालकों के साथ बैठक की और ड्रोन संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बिना लिखित अनुमति के ड्रोन का संचालन न करने का आदेश दिया। निर्देश न मानने पर कार्यवाही की भी बात कही।
कोतवाली में आयोजित ड्रोन मालिक व संचालकों के साथ बैठक में कोतवाली प्रभारी अजीत कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्रोन का संचालन बिना लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा न उन्हें उड़ाया जाएगा।बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी ड्रोन नियम 2021 पहले से ही प्रभावी है। ड्रोन परिचालन नीति 2023 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन नियमों के अनुसार सभी ड्रोन संचालकों को सूचना दर्ज कराना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी होगी। इसको लेकर कोतवाली में एक ड्रोन रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें ड्रोन से संबंधित सभी तकनीकी जानकारियां दर्ज की जाएंगी।उन्होंने बताया कि शादी-विवाह जैसे आयोजनों में भी ड्रोन का उपयोग करने से पहले कोतवाली में सूचना दर्ज करानी होगी। इस मौके पर ड्रोन मालिक अनिल प्रजापति औरेखी, सोहित शिवहरे , राहुल श्रीवास्तव कुंवरपुरा, आशीष राजावत, दिनेश कुशवाहा, शेषनारायण, कुलदीप सक्सेना, अमित सेंगर, आनंद सिकरीराजा, अंकित पांचाल, अमित बाथम, दीपक आदि मौजूद रहे।