चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई 26 लाख अर्थ दण्ड और एक वर्ष कारावास की सजा

Nov 23, 2024 - 08:16
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चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई 26 लाख अर्थ दण्ड और एक वर्ष कारावास की सजा
जालौन। वर्ष 2019 में दर्ज चेक बाउंस के मामले में न्यायालय जेएम के यहां से मुकदमे का निर्णय हुआ है। जिसमें प्रतिवादी पर दो मुकदमों में क्रमशः 26 लाख और आठ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही दोनों मुकदमों में एक एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह निरंजन व संतोष यादव ने बताया कि वर्ष 2018-19 में अटरा कला निवासी विष्णुपाल सिंह नन्हू राजा ने हरी मटर हिड़ोखरा निवासी व्यापारी इंद्रवीर को बेची थी। मटर बेचने के एवज में मटर व्यापारी ने किसान विष्णुपाल सिंह को 17 लाख 53 हजार रुपये की चार चेक और पांच लाख रुपये की एक अन्य चेक दी थी। लेकिन यह सभी चेक बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गई। चेक बाउंस होने के बाद भी व्यापारी द्वारा रुपये न देने पर उन्होंने इंद्रवीर के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। पांच साल चले मुकदमे के बाद न्यायालय जेएम जालौन जावेद खान ने निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने प्रतिवादी पर दोनों मुकदमों में क्रमशः 17 लाख 53 हजार रुपये और आठ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही दोनों मुकदमों में एक एक वर्ष के कारवास की भी सजा सुनाई गई।

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