*जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सचिव द्वारा स्वाथ्य,परिवहन विभाग विभाग की बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु दिए गए निर्देश*

Aug 31, 2024 - 19:36
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*जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सचिव द्वारा स्वाथ्य,परिवहन विभाग विभाग की बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु दिए गए निर्देश*
राकेश कुमार, सम्पादक-सतेन्द्र सिंह राजावत, उरई(जालौन)।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 सितम्बर 2024 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु आज जनपद न्यायाधीश श्री अचल सचदेव के कुशल-मार्गदर्शन में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव सरन की उपस्थिति में स्वास्थ्य, परिवहन एवं वन विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। इसमें उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव सरन द्वारा उपस्थित अधिकारियों से कहा गया कि मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी दिनांक 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला दीवानी न्यायालय उरई एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में किया जाना है। इसमें राजस्व विधि, स्टाम्प अधि0, जल संस्थान, विद्युत, श्रम, मोटर वाहन अधि0, पुलिस चालानी, शमनीय आपराधिक वाद, प्रकीर्ण वाद, वन अधि0, जिला पंचायत व नगर पालिका से सम्बन्धित परिवाद/सिविल वाद आदि विभिन्न प्रकृति के अधिकाधिक मुकदमों/मामलों को नियत तथा निस्तारित किया जाना है। इस सम्बन्ध में समस्त विभागों के परिणामोन्मुखी व सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। इस पर उपस्थित समस्त अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव सरन द्वारा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 वीरेन्द्र सिंह से अपेक्षा की गयी कि वह आशा बहुओं की होने वाली नियमित बैठकों में राष्ट्रीय लोकअदालत के आयोजन का प्रचार कराये जाने हेतु उन्हें निर्देशित करें तथा चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित लम्बित तथा प्री लिटिगेशन वादों की नियत वादों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उरई को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्भागीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार, वन विभाग के प्रतिनिधि मनीश कुमार गौड़ से ऐसे मामलों को चिन्हित करने व आवयश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा जो लोकअदालत में निस्तारित कराये जा सकें।

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